कोर्ट मिशेल को अगस्ता मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में रिहा करने का आदेश दे चुकी है। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में अधिकतम सजा काट ली है। इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है। मिशेल पिछले सात सालों से जेल में बंद है। हिरासत से रिहा होने के बाद मिशेल ट्रायल में हिस्सा लेगा।
मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को उच्चन्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है। उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया।
दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर, 2018 को भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट में 13 लाेगाें को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लाेग आरोपित हैं।