जींद, 29 जनवरी । एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को बीस-बीस साल की कैद व एक दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने व एक दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भूगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना इलाके की एक महिला ने 26 अगस्त 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जुलाना निवासी इशु, विनित तथा गांव फतेहगढ़ निवासी हितेष ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ अपहरण क मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दोषी ईशू तथा विनीत को बीस बीस साल का कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि हितेष को दस साल का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।