रांची, 10 फरवरी । मधुपुर (देवघर) नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारी शंभुकांत दुबे (मृतक) के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान से जुड़ा अवमानना मामला झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई के लिए पेश हुआ।
अदालत के आदेश के अनुसार नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी सशरीर उपस्थित हुए। नगर विकास सचिव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मिलने वाला मासिक भुगतान बढ़ाकर 10,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी को अगली सुनवाई में मामले का समाधान निकालकर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
अदालत ने पहले ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से यह पूछने का निर्देश दिया है कि यदि मधुपुर नगर परिषद सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने में असमर्थ है तो मृतक कर्मचारी के पेंशन का भुगतान कौन करेगा।
मृतक शंभुकांत दुबे के पुत्र अमित कुमार और अन्य की ओर से इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। शंभुकांत दुबे वर्ष 2015 में टैक्स कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उनका निधन 2020 में हो गया। याचिका में कहा गया है कि नगर परिषद से भुगतान न होने पर नगर विकास विभाग से राशि आवंटित करने की मांग की गई है।
अधिवक्ता अंजनी कुमार वर्मा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पक्ष रखा।————–