नई दिल्ली, 25 फरवरी । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई शिखर सम्मेलन में 20 फरवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार भारतीय युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाने का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने यह आदेश दिया।
युवा कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत 25 फरवरी काे खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी। इसके पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को चारो आरोपितों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इन चारों आरोपितों को 20 फरवरी काे भारत मंडपम में आयाेजित एआई शिखर सम्मेलन के दाैरान प्रदर्शन करने के दाैरान गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जिन चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हुए स्टिकर लेकर एआई शिखर सम्मेलन स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टी-शर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था। टी-शर्ट के पर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच में पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टी-शर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे।
दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई। दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है। वहीं, इस मामले में युवा कांग्रेस ने बयान में कहा है कि उसके कार्यकर्ता भारत मंडपम में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की पहचान को एआई शिखर सम्मेलन में खराब करने का आरोप लगा रहे थे।
उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को कोर्ट ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो चिब को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए।