नई दिल्ली, 19 फरवरी । उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 44 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में उदयपुर जेल में बंद फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नियमित जमानत दे दी है।
कोर्ट ने 13 फरवरी को श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया के वकील ने कहा कि ये मामला 44 करोड़ के फर्जीवाड़े का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर निरस्त करने की याचिका नहीं दाखिल की है। इसमें राजस्थान में केस कैसे बना। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता इंदिरा आईवीएफ के मालिक अजय मुर्दिया को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसके ऊपर फिल्म बने। दोनों फिल्म फ्लॉप हो गयी। इसमें विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी का भला क्या दोष। फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है।