घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, दो होटल संचालकों पर प्रकरण दर्ज

धमतरी, 12 मार्च । घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ खाद्य विभाग ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई करते हुए दो होटल संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण जब्त किए गए।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी भेलेन्द्र कुमार ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक निलेश चन्द्राकर और वैभव कोरटिया की टीम ने नगर निगम धमतरी क्षेत्र में संचालित होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें दो जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता हुआ पाया गया। जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी ग्राम तरसींवा तथा अर्जुनी चौक स्थित राजलक्ष्मी होटल एवं भोजनालय के संचालक हेमंत दास सिन्हा ग्राम अर्जुनी) को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियम आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के उल्लंघन के तहत दोनों संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से 14.2 किलोग्राम क्षमता के इंडेन और एचपी घरेलू सिलेंडर, नौ किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर, सिंगल व डबल बर्नर चूल्हे, पाइप और रेगुलेटर समेत अन्य उपकरण जब्त किए गए। कुल चार घरेलू गैस सिलेंडर (दो खाली और एक आधा भरा हुआ) सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान होने के साथ गैस आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। विभाग ने होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे केवल वैध व्यावसायिक गैस कनेक्शन का उपयोग करें। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी जिले में नियमित निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।