एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एजेंसी मालिक गिरफ्तार

पलामू, 17 मार्च । जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास अवैध गैस गोदाम में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एजेंसी के मालिक पांडू के कुटमू निवासी अजय कुमार साह (47) को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार काे उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने आवेदन देकर शहर थाना में मामला दर्ज कराया था। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने इसकी पुष्टि की।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बैरिया चौक सुदना रोड में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के नीचे एक आवास में अजय कुमार शाह की ओर से अवैध रूप से घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी इंडियन गैस सिलेंडर का भंडारण कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया जा रहा था। 15 मार्च को गैस सिलेंडर फटने से चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

यह भी सामने आया है कि घटना के बाद अजय कुमार शाह ने मौके से साक्ष्य मिटाने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर को हटाकर छुपा दिया था। हालांकि बाद में अजय की निशानदेही पर बाजार समिति स्थित शेड से 26 घरेलू एलपीजी इंडियन गैस सिलेंडर और 10 कॉमर्शियल एलपीजी इंडियन गैस सिलेंडर एवं टाटा मैक्सी वाहन में रखे 36 एलपीजी इंडियन गैस सिलेंडर को जब्त्त किया गया था।

सिलेंडर गायब होने के मामले में 09 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना की जांच के लिए मंगलवार को रांची से फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची और दो सदस्यीय एफएसएल टीम ने सिलेंडर ब्लास्ट के कारणों की पड़ताल की।