नई दिल्ली, 23 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कटारा ने आरपीएससी का सदस्य रहते हुए अपने आवास से पेपर लीक किया। ये एक गंभीर अपराध है और अगर बाबूलाल कटारा जेल से बाहर आते हैं, तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
इस मामले की जांच में पता चला कि बाबूलाल कटारा ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर अपने सरकारी आवास से लीक किया। उसके भांजे विजय डामोर के जरिये उसे रजिस्टर में लिखा गया। पेपर पहले 60 लाख में अनिल मीणा को बेचा गया। फिर उसी पेपर को 80 लाख रुपये में बेचने की भूपेंद्र सारण से डील हुई। 24 दिसंबर, 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस पकड़ी थी, जिसमें 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर याद कर रहे थे।