रायगढ़, 03 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के घरघोड़ा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवापारा (पहन 18) में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंपिंग किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा क्रमांक 311/1 की शासकीय भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के उक्त कार्य किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण नियमों एवं प्रचलित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में वार्ड के पार्षद भाेलू उरांव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा बीते 02 अप्रैल की शाम को नायब तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर मामले की जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि इस अवैध डंपिंग के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
तहसीलदार काे साैंपे ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया है कि सरा क्रमांक 311/1 की शासकीय भूमि पर शारड़ा एनर्जी कंपनी द्वारा बिना अनुमति के फ्लाई ऐश डंपिंग की जा रही है। यह कार्य पर्यावरण नियमों और प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस अवैध कार्य में ट्रांसपोर्टरों और उद्योग प्रबंधन के साथ-साथ कुछ स्थानीय राजस्व कर्मचारियों एवं पंचायत से जुड़े लोगों की मिलीभगत हो सकती है, जिसके चलते गलत जानकारी देकर उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और अवैध गतिविधि लगातार जारी है। आवेदक ने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि पर हो रही अवैध डंपिंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा फ्लाई ऐश को हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। जनप्रतिनिधि ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र के पर्यावरण और आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। समय रहते कार्यवाई नहीं कि गई तो क्षेत्र हित के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा