लैंड फॉर जॉबः चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर तलब

नई दिल्ली, 07 जून (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर ईडी को फटकार लगाते हुए उसके ज्वाइंट डायरेक्टर को तलब किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को केस के सभी रिकॉर्ड के साथ 6 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि 31 मई को ईडी को निर्देश दिया गया था कि वे 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करें, लेकिन उसके बावजूद पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। तब ईडी की ओर से कहा गया कि अभी इस मामले में जांच चल रही है। उसके बाद कोर्ट ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को केस के सभी रिकॉर्ड और जांच की स्टेटस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

आज ही सीबीआई ने इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी हैं। सात मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। नौ जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।