सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर 9 जनवरी को भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर कल यानी 9 जनवरी को भी सुनवाई करेगा। आज सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने विजय मदनलाल चौधरी मामले का हवाला देते हुए कहा कि अपराध की आय मनी लांड्रिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा पैसा वैभव या अंकुश जैन की कंपनियों में गया। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि कथित तौर पर कोलकाता के लिए आया पैसा अंकुश जैन और वैभव जैन को ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि कोलकाता की कंपनियों से उसके बदले में जारी शेयर भी अंकुश जैन और वैभव जैन को दिए गए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल 2023 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव के चलते बीमारी के बारे में गलत रिपोर्ट हासिल करते रहे हैं। ईडी ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की रिपोर्ट ठुकरा दी थी। ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में जमानत तभी मिलती है, जब बीमारी से जान का खतरा हो। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कहा था कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।