झारखंड हाई कोर्ट ने रतन हाइट्स के जमीन मालिक और बिल्डर को दिया अवमानना नोटिस
रांची, 14 सितंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने रिंकी यादव एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार काे मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार एवं अन्य के अलावा बिल्डर वीकेएस रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उनसे पूछा है कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों नहीं उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
पूर्व में इन्हें कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था लेकिन की उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को रतन हाइट्स के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार, जय परमार, जीत परमार, प्रतिमा दयाराम परमार और स्वेता परमार के अलावा बिल्डर वीकेएस रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
फ्लैट ओनर रिंकी यादव की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की। वहीं, रतन हाइटस रेसिडेंसियल सोसाइटी की ओर से भी हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें 30 अगस्त 2024 को बिल्डर वीकेएस रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू एवं जमीन मालिक को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई चार अक्टूबर को होना है। याचिकाकतार् की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की थी।
दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रतन हाइट्स के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार एवं अन्य की ओर हाई कोर्ट के खंडपीठ एवं एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खंडपीठ एवं एकल पीठ के आदेश को सही करार दिया है। इससे पूर्व भी बिल्डर वीकेएस रियलिटी की ओर से हाई कोर्ट की खंडपीठ में दायर अपील खारिज की गई थी। खंडपीठ ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था।
रतन हाईट्स बिल्डिंग रेसिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस जुलाई 2023 में अपना फैसला सुनते हुए नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 46 कट्ठा पर जो कॉमन एरिया था वह कॉमन एरिया ही रहेगा। कोर्ट ने लैंड ओनर और बिल्डर वीकेएस रियलिटी को गड्ढा भरने और यदि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया है।
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