-हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए रिहा करने का दिया आदेश
प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गाजीपुर के कोतवाली थाने में गैंगस्टर मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा उर्फ आतिफ रजा को राहत दी है। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने शर्जिल रजा उर्फ आतिफ रजा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि याची के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हैं। उन सभी में वह पहले से ही जमानत पर हैं। याची को एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो उस पर नया मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी मामले में याची के भाई को भी आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। वह कुछ दिनों से मुंह के कैंसर से पीड़ित है। लिहाजा, याची की जमानत मंजूर की जाए।
हालांकि, अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव की ओर से इसका विरोध किया गया। कहा गया कि याची के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली और रिहा करने का आदेश दिया।