दमोह: जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल ने अपराधी को किया जिला बदर

दमोह, 10 जनवरी (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से बुधवार को एक आदतन अपराधी को जिलाबदर किया है।

कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 01 अपराधी पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक आरिफ ऊर्फ लाल टमाटर पिता अल्ताफ खान निवासी वार्ड नं.02 पथरिया को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिला तथा उससे लगे सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें। जिला बदर की अवधि में अनावेदक को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।