निगम ने शाम को निर्माण हटाने नोटिस दिया, विशेष कोर्ट लगाकर नोटिस पर रोक लगाई
बिलासपुर, 9 नवंबर (हि.स.) । हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच अवकाश के दिन नगर निगम की प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निगम को आगामी आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोकते हुए सोमवार 11 नवंबर को नियमित बेंच में सुनवाई निर्धारित कर दी है।
दरअसल याचिकाकर्ता चितपाल सिंह वालिया की कई वर्षों से शनिचरी में एक दुकान है। 8 नवंबर शुक्रवार शाम 6 बजे इन्हें बिलासपुर नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि आपने बिना अनुज्ञा के निर्माण कर लिया है, इसे खाली करना होगा। अन्यथा नगर निगम स्वयं कार्रवाई कर निर्माण को हटा देगा। अचानक इस आशय का नोटिस मिलने पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता शिवांग दुबे के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध कर याचिका पेश की। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच शनिवार को निर्धारित की गई। जस्टिस व्यास ने आज सुनवाई के बाद कहा कि, नगर निगम अभी इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करे। 11 नवंबर को सुनवाई नियमित बेंच में निर्धारित की गई है। इस बीच, नगर निगम को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया कि, पूर्व में 21 मार्च 2024 को जारी पत्र के अनुसार, आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख पर उसे कोर्ट में पेश किया जाये।
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