लुधियाना निगम चुनाव: वार्डबंदी पर फैसला जल्द, हाईकोर्ट याचिका से बढ़ेगा सस्पेंस!

पंजाब में नगर निगम चुनावों की तैयारी चल रही है, और इस मुद्दे पर बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव नए वार्ड सीमांकन 2023 के आधार पर होंगे या पुराने 2017 वार्ड सीमांकन के अनुसार। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद है कि अदालत एक से दो दिनों के भीतर निर्णय दे देगी, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि आगामी चुनाव किस आधार पर आयोजित किए जाएंगे। इस बीच, जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है और वोटर लिस्ट का संशोधन कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है।

एडवोकेट हरीश राय ढांडा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बुधवार को हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने अदालत में कहा कि नई वार्डबंदी को फर्जी तरीके से किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का जो आदेश पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव करवाने के लिए आया है, वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ढांडा ने कहा कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए किसी भी प्रकार की वार्डबंदी को मान्य नहीं किया है। इस स्थिति के मद्देनज़र, अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो जल्दी ही आने की उम्मीद है।

विगत 2017 में कांग्रेस सरकार के दौरान लुधियाना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 से बढ़ाकर 95 की गई थी, लेकिन वार्ड सीमावर्ती इलाके में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद, 2022 में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, जिसने 2023 में वार्डबंदी में पुनरावृत्ति की। इस मामले पर मोहाली अदालत में कई व्यक्तियों ने याचिकाएं दाखिल कीं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मार्च 2023 को जनरल हाउस का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराए जा सके।

इस बीच, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निगम चुनाव 2017 की वार्डबंदी पर आयोजित किए जाएं, लेकिन सरकार का कहना है कि 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके कारण 2017 की वार्डबंदी पुरानी मानी जाएगी। हाल ही में, पंजाब निर्वाचन आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसी के तहत, मतदाता सूचियों में संशोधन का कार्य तेज गति से प्रारंभ किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजकमल चौधरी ने जानकारी दी कि मतदाता पंजीकरण और सूचियों का प्रकाशन 14 नवंबर 2024 को किया जाएगा।

जनता की सुविधा के मद्देनज़र, संबंधित नगर पालिकाओं में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान 20 और 21 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शामिल सभी दस्तावेजों और आपत्तियों का निराकरण 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची 7 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की जाएगी। इसके अनुसार, निवासियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी समय पर प्रदान की जाएगी, ताकि सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकें।