कानपुर के कारोबारी की पीटकर हत्या मामले में आरोपितों को पूरक चार्जशीट की प्रति देने का आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के मामले में सीबीआई को पूरक चार्जशीट की प्रति आरोपितों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। स्पेशल जज अतुल कृष्ण अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकील नवलेंदु कुमार ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट की प्रति उन्हें नहीं मिली है। उसके बाद कोर्ट ने 30 जनवरी को इस मामले के जांच अधिकारी को चार्जशीट की प्रतियों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी आरोपितों को भी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया, ताकि वे पूरक चार्जशीट की प्रति हासिल कर सकें।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये भी बताया गया हाई कोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 01 फरवरी, 2023 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च है।

कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर, 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे। 27 सितंबर, 2021 की रात को छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे।