आदेश के बाद भी अभिलेख न भेजने पर राजस्व परिषद के एआरओ पर गिरी गाज
–मिली विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि
प्रयागराज, 24 फरवरी (हि.स.)। आदेश के छह माह बाद भी निगरानी सम्बंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को न प्रेषित करने पर राजस्व परिषद प्रयागराज के एक सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही सम्बंधित अभिलेख अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल को वापस कर दिए गए हैं।
अधिवक्ता एस के सिंह के अनुसार यह जानकारी राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने हाईकोर्ट में विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। एडवोकेट सिंह के अनुसार राजस्व परिषद प्रयागराज ने विजय उपाध्याय बनाम राज्य सरकार सुनवाई के बाद मामले को गुण दोष के आधार पर छह माह में निस्तारित करने के लिये अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल के समक्ष प्रेषित कर दिया और राजस्व परिषद कार्यालय को अवर न्यायालय के अभिलेख वापस करने का निर्देश दिया। छह माह बीत जाने के बाद भी राजस्व परिषद कार्यालय द्वारा अभिलेख अवर न्यायालय वापस न भेजे जाने पर विजय उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सीके राय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व परिषद प्रयागराज और अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ से आख्या तलब की। एडवोकेट एस के सिंह के अनुसार सोमवार को राजस्व परिषद प्रयागराज के निबंधक ने कोर्ट को अवगत कराया कि अवर न्यायालय के अभिलेख वापस कर दिये गए हैं और इसमें लापरवाही करने वाले सहायक समीक्षा अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
—————