हलाल सर्टिफिकेट मामले में महमूद मदनी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक

नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक और हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमा ए हिंद के महमूद मदनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत देते हुए किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

चेन्नई के हलाल इंडिया प्रा.लि. और महाराष्ट्र जमीयत उलेमा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नवंबर 2023 में हलाल इंडिया प्रा.लि. कंपनी समेत कई संस्थाओं के खिलाफ फर्जी हलाल सर्टिफिकेट बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इन पर आर्थिक मुनाफा हासिल करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप है।