किशोरी के अपहरण और यौन शोषण के मामले एक दाेषी काे आजीवन कारावास

किशोरी के अपहरण और यौन शोषण के मामले एक दाेषी काे आजीवन कारावास

जालौन, 02 जून (हि.स.)। चूर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण और यौन शोषण मामले में सुनवाई करते हुए पास्काे काेर्ट ने साेमवार काे एक दाेषी काे आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि दाेषी लल्लू गांव की एक किशाेरी काे भगा ले गया था। उसके साथ घिनाैनी हरकत की। पीड़िता के पिता ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित किशाेरी काे बरामद करते हुए को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज हुआ, जिसमें उसने अपने साथ हुए अपराध और आरोपितों के नाम बताएं।

मामले में पुलिस ने लल्लू समेत कुल छह आरोपिताें को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आज मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने साक्ष्याें के आधार पर दाेषी पाए जाने वाले लल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही अन्य पांच आरोपितों के मामले में अभी सुनवाई बाकी है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विश्व सिंह गोरिजार और अग्रवाल जोरिया ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पीड़िता के परिवार का साथ दिया और कानूनी प्रक्रिया में मदद की।

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