फॉर्महाउस के किराये का भुगतान नहीं करने के मामले में कुलदीप विश्नोई को पक्षकार बनाने का आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के रजोकरी में एक फार्महाउस को लीज पर लेने और फार्महाउस के मालिक को किराये का भुगतान नहीं करने के मामले में हरियाणा जनहित कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सत्यब्रत पांडा ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2022 को कुलदीप बिश्नोई का नाम इस मामले के पक्षकारों की सूची से हटा दिया था। इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता निमिताया प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने याचिका दायर कर कुलदीप बिश्नोई को पक्षकार बनाने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि उसके 29 अक्टूबर 2022 के आदेश में तथ्यात्मक गलती हुई थी।

कोर्ट ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद के स्वामित्व वाली कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्रा.लि. के जरिये 20 मई 2013 में रजोकरी के वेस्टएंड ग्रीन नामक फार्महाउस को निमिताया प्रॉपर्टीज लिमिटेड से दो साल के लिए लीज पर लिया था। ये फार्महाउस हरियाणा जनहित कांग्रेस का रजिस्टर्ड मुख्यालय है। दो साल का लीज खत्म होने के बाद कुलदीप बिश्नोई की कंपनी ने फार्महाउस खाली नहीं किया। इसके बाद निमिताया प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने पटियाला हाउस कोर्ट में फार्महाउस खाली कराने के लिए याचिका दायर की।

पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका में निमिताया प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि फार्महाउस कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के सदस्यों को रहने के लिए किराये पर दिया गया था। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई ने सुरंग खोद कर और अतिरिक्त गेट लगाकर संपत्ति का नुकसान किया है जिसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के चार बार विधायक रह चुके हैं। सेठ इंटरप्राइजेज के निदेशकों में कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके विधायक पुत्र भव्य बिश्नोई और दूसरे पुत्र चैतन्य बिश्नोई भी हैं।