एनएच-21 की खस्ता हालत पर टकोली टोल प्लाजा पर टोल वसूली को अस्थाई रूप से किया जाए बंद: ब्रिगेडियर खुशहाल

उन्होंने कहा कि ऐसे संकट में टकोली टोल प्लाजा पर टोल वसूली जारी रखना न केवल नैतिक रूप से अनुचित है, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी प्रश्नों के घेरे में है, जब सड़क ही सुरक्षित और सुगम नहीं है। इससे लोगों में गहरा असंतोष है। अतः आपसे आग्रह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत, उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंडी को प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग कर, टकोली टोल प्लाजा पर टोल वसूली कम से कम एक माह के लिए या एनएच-21 की स्थिति सामान्य होने तक तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए।

उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 में भी ऐसी ही परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया था, जिससे जनता को राहत मिली थी। उन्होंने मांग की है कि जनहित में त्वरित निर्णय लेकर प्रदेशवासियों को इस कठिन समय में राहत प्रदान की जाए।