हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसलिंग प्रक्रिया पर लगाई रोक

जोधपुर, 16 अगस्त । राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (आरयूएचएस) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

आरयूएचएस के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें बताया गया कि एनओसी को अंतिम रूप दिए बिना काउंसलिंग कराने से विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। इस पर सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी सहमति जताते हुए कहा कि एनओसी से जुड़े मामलों का निपटारा होने के बाद ही काउंसलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था- प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी जोधपुर को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर और दीपशिखा कला संस्थान (रीजनल नर्सिंग कॉलेज, धमोतर, प्रतापगढ़) भी इस मामले में पक्षकार हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को एनओसी से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है।