एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी ओर अधिकारी बने हुए उदासीन- हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता शोभित व्यास ने बताया कि विभाग ने याचिकाकर्ता का तबादला राजस्थान सर्किल से कर्नाटक सर्किल में कर दिया। याचिकाकर्ता ने बेटी की परीक्षा का हवाला देकर मार्च, 2026 तक मौजूदा पद पर बनाए रखने को कहा, लेकिन विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वहीं कैट ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह 23 साल से यहां कार्यरत है और विभाग देशभर में उसका तबादला कर सकता है। जबकि यदि वह नई जगह पर जाएगा तो बेटी की पढाई प्रभावित होगी। वहीं विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग के पास समान प्रकृति के कई आवेदन आए हैं। याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति देने पर अन्य मामले भी प्रभावित होते । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को मार्च, 2026 तक मौजूद पद पर बनाए रखने को कहा है।