अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जून, 2021 को कालवाड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी मार्च, 2003 में जन्मी बेटी दो साल की उम्र से ही अपने नाना के घर रहती है। पिछले कुछ दिनों से उदास रहने के चलते वह उसे अपने घर ले आया था। यहां पीडिता ने उसे बताया कि नाना के घर रहने के दौरान अभियुक्त ने उससे जबरन दोस्ती कर ली थी। वहीं घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर अभियुक्त ने उसके साथ अलग-अलग जगह पर कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो भी खींच ली। पीडिता ने यह भी बताया कि उसके पिता लेने आए तो अभियुक्त ने बाड़े में आकर उसे जबरन साथ ले जाना चाहा, लेकिन पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडित पक्ष उससे वसूली करना चाहता है। ऐसे में उसे जबरन फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।