आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी की दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में करीब चार परिसरों पर छापेमारी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई यशदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद हुई है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शर्मा और उनके परिवार ने अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए पंजाब एंड सिंध बैंक से लिए गए 70 करोड़ रुपये के ऋण का “घपला” किया। दरअसल ऋण की राशि कथित तौर पर शर्मा के स्वामित्व और नियंत्रण वाली विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थीं।