जौनपुर,16 जनवरी । यूपी के जौनपुर में दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 7 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर भगा ले जाने व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को 20 वर्ष के कारावास व 38 हजार रुपए के अर्थदंड से शुक्रवार को दंडित किया।
इस मामले में जानकारी देते हुए हुए अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 21 अगस्त 2018 को दिन में 2 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री को लवकुश खरवार निवासी ग्राम खजुरन थाना बदलापुर बहला फुसलाकर मुम्बई भगा ले गया और उसे फोन करके मुकदमा दर्ज न करने का दबाव डाल रहा था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित युवक को उक्त सजा से दंडित किया।