दिल्ली आबकारी घोटालाः मनी लांड्रिंग के आरोपित की याचिका पर सीबीआई काे नोटिस

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा की ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही शुरु करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील फारुख खान और आदित्य तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 9 मार्च के अपने आदेश में मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई को टालने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि सीबीआई की याचिका का निपटारा होने तक मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई नहीं करें।

सर्वेश मिश्रा ने कहा है कि वो सीबीआई के केस में आरोपित भी नहीं है। उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित बनाया गया है। इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई रोकने से पहले न तो उनसे नोटिस किया और न ही पक्ष रखने दिया। इससे उसके अधिकारों का हनन होता है। याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सभी आरोपितों को बरी कर दिया है, उसके बावजूद मनी लांड्रिंग मामला चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 22 आरोपितों को बरी होने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। आज ही इस मामले पर सुनवाई थी जिसमें याचिकाकर्ता सर्वेश मिश्रा ने अपनी याचिका दायर की थी।