मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध: अपूर्व देवगन

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने पंचायतीराज संस्थाओं के मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला में तीन चरणों में 26 मई, 28 मई एवं 30 मई को प्रातः सात बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक मतदान होगा।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपूर्व देवगन ने बताया कि पहले चरण की ग्राम पंचायतों में 24 मई को दोपहर बाद 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों में 26 मई को दोपहर बाद तीन बजे और तीसरे चरण की पंचायतों में 28 मई को दोपहर बाद तीन बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो संबंधित अधिनियम में परिभाषित शस्त्र जो उसके कब्जे में पाए जाते हैं, उन्हें जब्त किया जा सकता है और ऐसे शस्त्रों के संबंध में जारी किया गया लाइसेंस भी निरस्त माना जाएगा।