धर्मशाला में अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद रखने व बेचने वाले 11 दुकानदारों के चालान

धर्मशाला, 04 जून । सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, दुकानों पर तंबाकू उत्पाद नाबालिगों को न बेचने संबंधी अनिवार्य सूचना-पट्ट का प्रदर्शन न करना तथा खुले सिगरेट की बिक्री जैसी अनियमितताएं बरतने वाले 11 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। वीरवार को जिला तंबाकू नियंत्रण उड़नदस्ता एवं नशा निवारण विशेष कार्यबल द्वारा धर्मशाला में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 11 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के चालान किए गए।

यह अभियान डिपो बाजार, सिविल लाइंस, कॉलेज रोड, ज्वाहर नगर तथा एचपीसीए स्टेडियम के समीप चेलियां क्षेत्र में चलाया गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, दुकानों पर तंबाकू उत्पाद नाबालिगों को न बेचने संबंधी अनिवार्य सूचना-पट्ट (साइनेज) का प्रदर्शन न करना तथा खुले (लूज) सिगरेट की बिक्री जैसी अनियमितताएं पाई गईं।

अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। वहीं, धारा 6(क) के अनुसार तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित अनिवार्य चेतावनी बोर्ड का प्रदर्शन न करना कानून का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में लूज सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है।

यह अभियान स्वास्थ्य विभाग से जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान दल में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी, विशेष कार्यबल के उप निरीक्षक सुनील पटियाल, पुलिस विभाग की एएसआई इंदु बाला, विशेष कार्यबल के हेड कांस्टेबल विपिन तथा महिला कांस्टेबल कनक माला (नॉर्थ रेंज), स्वास्थ्य विभाग से सुरेश मंडयाल शामिल रहे।