जगदलपुर, 03 जुलाई । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा 18 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत का आयाेजन किया जाएगा।
धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 के संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणो को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में अधिक से अधिक निराकरण हेतु नियत किया गया है। इस हेतु बस्तर जिले के सभी अधिवक्तागणों तथा समस्त रिजनल बिजनेस मैनेजर चोलामण्डल, ब्रांच मैनेजर श्रीराम फाईनेंस लिमिटेड जगदलपुर की बैठक प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा आज शुक्रवार काे मध्यस्थता कक्ष में आयोजित कर प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लोक अदालत की महत्ता बताते हुए उन्हें अपने प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया तथा आयोजित स्पेशल लोक अदालत में अपना सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु प्रेरित भी किया गया।