जयपुर, 23 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर भवन में जेडीए का जोनल ऑफिस संचालन से जुडे मामले मेें जेडीए को कहा है कि वह 20 अगस्त तक इस भवन में मरम्मत, रंग-रोगन सहित सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त को रखी है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जेडीए ने कम्युनिटी सेंटर को खाली कर दिया है और पीआरएन का जोनल ऑफिस भी वहां से शिफ्ट कर दिया है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सेंटर तो खाली कर दिया है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में कम्युनिटी सेंटर का सामाजिक व सार्वजनिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए सेंटर की स्थिति को सही करवाया जाए और इसे पहले की तरह ही सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जाए। अदालत ने कम्युनिटी सेंटर में संबंधित कार्य करवाने के लिए जेडीए को 20 अगस्त तक का समय दिया है। जनहित याचिका में पत्रकार कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में जेडीए का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती देते हुए कहा था कि सुविधा क्षेत्र की जमीन पर जेडीए अपना जोनल ऑफिस नहीं बना सकता।