नई दिल्ली, 15 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगा केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर की फरलो पर रिहा करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान बलवान खोखर की ओर से पेश वकील ने फरलो पर रिहा करने की मांग की।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों के मामले में 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार के अलावा भागमल, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।