स्पाइस जेट एयरलाइंस को दो दिनों के अंदर अपने विमानों में लगे तीन इंजन लौटाने का निर्देश

स्पाइस जेट एयरलाइंस को दो दिनों के अंदर अपने विमानों में लगे तीन इंजन लौटाने का निर्देश

नई दिल्ली, 14 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को दो दिनों के अंदर अपने विमानों में लगे तीन इंजनों को उतारकर 15 दिनों के अंदर इंजन कंपनियों को सौंपने का निर्देश दिया है।

दरअसल, स्पाइस जेट ने टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस’ कंपनियों से इंजन लीज पर लिए थे। इन दोनों इंजन कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट एयरलाइंस इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रही है। इन कंपनियों ने हाई कोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया कि वो इंजन सौंपने के पहले इंजन कंपनियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से उनकी जांच कराए। सुनवाई के दौरान इंजन कंपनियों ने कहा कि स्पाइस जेट की ओर से इस विवाद के समाधान के लिए दिया गया ऑफर स्वीकार्य नहीं था। पहले की सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कहा कि ये इंजन उन हवाई जहाज में लगे हैं, जिनमें रोजाना एक हजार यात्री यात्रा कर रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय