छेड़छाड़ का आरोपित वाहन चालक न्यायालय से दोषमुक्त
नैनीताल, 21 फ़रवरी (हि.स.)। नैनीताल जनपद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि प्रकाश की अदालत ने भवाली कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से वाहन में वाहन चालक द्वारा कथित तौर पर की गयी छेड़छाड़ के मामले में दर्ज एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित अशोक पिनारी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपित पर पीड़िता से छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप लगे थे।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर भवाली कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 354 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादिनी ने बताया था कि वह हल्द्वानी से खैरना पहुंची थी, जहां उसने पिलखोली जाने के लिए एक वाहन चालक से किराया तय किया। वाहन में बैठने के बाद चालक ने कुछ दूरी पर वाहन रोककर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बाल खींचते हुए थप्पड़ मार दिए।
पीड़िता ने तत्काल खैरना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस अन्वेषण के बाद आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। बचाव पक्ष ने न्यायालय में एक वीडियो फुटेज प्रस्तुत किया, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आरोपित ने पीड़िता से छेड़छाड़ या मारपीट की थी। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित अशोक पिनारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की।