अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों के वार्ड नंबर आठ निवासी दीपक ने 28 सितंबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मौहल्ले के ही जोगेंद्र से रंजिश चली आ रही है। उसी रंजिश के चलते जोगेंद्र ने उन उबलता हुआ तेल फेंका और बर्फ तोडऩे वाले सुए से हमला कर दिया। जिसमें वह बुरी तरह झुलस गया। उसके पिता बीरभान तथा मां को गंभीर चोटें आई।
परिजनों द्वारा तुरंत जोगेंद्र को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख रेफर कर दिया था। काफी समय तक जोगेंद्र का उपचार चला। सफीदों थाना पुलिस ने दीपक की शिकायत पर जोगेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने जोगेंद्र को दस साल का कारावास तथा 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।