जौनपुर,10 जून । उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्वेता यादव के आदेश पर लाइनबाजार थाना पुलिस ने बुधवार काे आबकारी विभाग के एक निरीक्षक और एक सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी एवं अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। मामला शराब दुकान संचालक से कथित रूप से विभागीय खर्च के नाम पर धनराशि मांगने से जुड़ा है।
लाइनबाजार थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी राकेश कुमार सिंह ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी चौरी बाजार क्षेत्र में देशी शराब की दुकान संचालित करती हैं। 24 अगस्त 2024 को आबकारी विभाग के सिपाही शुजाउद्दीन ने फोन कर विभागीय खर्च का हवाला देते हुए धनराशि की मांग की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उनकी बातचीत आबकारी निरीक्षक आदित्य सिंह से कराई गई, जिन्होंने कथित रूप से विभिन्न दुकानों से धन एकत्र किए जाने की बात कही और उनके हिस्से में 1,800 रुपये आने की जानकारी दी। वादी के अनुसार रुपये न देने पर दुकान सीज कराने तथा उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी भी दी गई। भयवश उन्होंने संबंधित कार्यालय पहुंचकर धनराशि दे दी।
राकेश कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी है। उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों, आबकारी आयुक्त कार्यालय और पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।