बलरामपुर, 21 अगस्त । शासकीय पॉलिटेक्निक रामानुजगंज में नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए आज शुक्रवार को लैंगिक उत्पीड़न और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक माहौल, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यशाला में न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश टोप्पो ने विद्यार्थियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम यानी पॉश एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कानून को सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि, दुर्व्यवहार या लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। संस्थान में गठित आंतरिक परिवाद समिति विद्यार्थियों की शिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है।
कार्यशाला में विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट और मोटर वाहन अधिनियम सहित अन्य जरूरी कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और कानून का सम्मान करते हुए जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की गई।
कार्यशाला में विद्यार्थियों को कानूनी और नैतिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया।