दिव्यांग बच्चे से कुकर्म के प्रयास में युवक को पांच साल की कैद

हरिद्वार, 17 सितंबर । 15 वर्षीय दिव्यांग किशोर के साथ कुकर्म के प्रयास के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट एवं एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 की शाम लक्सर क्षेत्र के गांव निवासी आरोपित युवक दिव्यांग बच्चे को खेत में ले गया था। वह बच्चे के साथ गलत काम करने का प्रयास कर रहा था, तभी बच्चे का चाचा मौके पर पहुंच गया। आरोपित वहां से फरार हो गया। चाचा की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।