नई दिल्ली, 02 मई (हि.स.)। मोजर बेयर से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में नितिन भटनागर को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने नितिन भटनागर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि नितिन भटनागर ने ट्रायल कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी दाखिल की है, उस पर सुनवाई करने पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक सुनवाई करते हुए फैसला ले सकता है। हाई कोर्ट ने नितिन भटनागर को निर्देश दिया कि अगर उन्हें ट्रायल कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिलती है तो वो देश छोड़ने से पहले हाई कोर्ट को सूचित करेंगे।
ईडी ने नितिन भटनागर को 22 अगस्त, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 17 अक्टूबर, 2019 को चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में मोजर बेयर कंपनी को भी आरोपित बनाया गया था। चार्जशीट में कहा गया था कि मोजर बेयर की दो कंपनियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 354 करोड़ रुपये का लोन लिया।
इस मामले के आरोपित राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी, 2019 को भारत लाया गया था, जिसके बाद ईडी ने 31 जनवरी, 2019 की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक नितिन भटनागर ने अप्रैल, 2011 में प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में खाता खुलवाने में मदद की थी।