पांच वर्ष बाद मिला न्याय, हत्यारोपित को उम्र कैद

मीरजापुर, 19 दिसम्बर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन चंद्रशेखर मिश्र ने मंगलवार को एक हत्यारोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर हत्यारोपित को चार माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत घटना के पांच वर्ष बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

दरअसल, चार नवम्बर 2018 को कछवां थाना पर मो. हकीम अंसारी पुत्र मो. सिद्दीकी अंसारी निवासी मझवां थाना कछवां ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के माध्यम से पुत्र की हत्या कर उसका शव कछवां के कनकसराय गांव स्थित ईंट भट्टे के पास खाई में फेंकने का आरोप लगाया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन रामकुमार के निर्देशन व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कछवां पुलिस, मानिटरिंग व पैरवी सेल से गुणवत्तापूर्ण, सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया। फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन मीरजापुर चंद्रशेखर मिश्र ने हत्या का दोषी पाए जाने पर अवधेश कुमार चौरसिया पुत्र राजकिशोर चौरसिया निवासी रामपुर पडेरी थाना कछवां को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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