चेक अनादरण के मामले में आरोपित को एक साल की सजा

चेक अनादरण के मामले में आरोपित को एक साल की सजा

जोधपुर, 26 अक्टूबर (हि.स.)। विशिष्ट न्यायालय एनआई एक्ट संख्या 4 जोधपुर महानगर ने चेक अनादरण के मामले में एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और तीन लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता गोविन्द जोशी ने पहाडग़ंज द्वितीय मंडोर रोड निवासी रावलराम की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश किया था कि रावलराम ने राजीव गांधी कॉलोनी सोमानी कॉलेज के पास रहने वाले रिश्तेदार खुमानाराम पुत्र जुगताराम को उसकी निजी जरूरतों के लिए दो लाख रुपये उधार दिए तथा बदले में दो लाख रुपये का एक चेक खुमानाराम ने अपनी बैंक का रावलराम को दिया। ये चेक उसकी बैंक से खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से अनादरित हो गया। इसलिए रावलराम ने अपने अधिवक्ता गोविन्द जोशी के मार्फत कानूनी नोटिस भेजकर न्यायालय में खुमानाराम के विरुद्ध परिवाद पेश किया जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया। अधिवक्ता गोविन्द जोशी ने बहस के दौरान अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा पारित कई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपित खुमानाराम को प्रकरण में धारा 138 एनआई एक्ट में दोषी ठहराते हुए तीन लाख का जुर्माना और एक वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया।