सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका, केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज

सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका, केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमनाथ भारती की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चल रहे केस को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2023 को सुल्तानपुर कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 10 अप्रैल को उप्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

दरअसल, सोमनाथ भारती ने 10 जनवरी 2021 को उप्र के अमेठी जिले के दौरे के समय मीडिया से बात करते हुए राज्य के स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके चलते उनके खिलाफ अमेठी के सोमनाथ साहू ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसी बयान को लेकर सोमनाथ के खिलाफ रायबरेली में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

—————