बिजयनगर ब्लैकमेल कांड: रेस्टोरेंट संचालक की अग्रिम जमानत खारिज

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड: रेस्टोरेंट संचालक की अग्रिम जमानत खारिज

अजमेर, 17 अप्रेल(हि.स)।बिजयनगर ब्लैकमेल कांड में रेस्टोरेंट संचालक दीपक चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी अजमेर के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने खारिज कर दी है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि आरोपित ने अपने कैफे में 200 रुपये में जगह उपलब्ध करवा कर छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने में मदद की थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना है। आरोपित को किसी भी तरह की राहत देने से मना करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक करीब 16 आरोपित पकड़े जा चुके हैं इनमें से 11 आरोपितों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है एवं 5 नाबालिगों को किशोर सुधार गृह में रखा गया है।

पुलिस ने अभी तक आठ जनों के खिलाफ जांच पूरी की है इनमें अरफाज, रेहान, अमन, जावेद, लुकमान, सोहेल, मंसूरी और आशिक उर्फ करीम शामिल हैं। सभी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया जा चुका है वहीं 5 नाबालिगों के खिलाफ भी चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। कोर्ट ने चेक रिपोर्ट करने के लिए 30 अप्रेल की तारीख दी है।

इस मामले में पकड़े गए पूर्व पार्षद हाकिम भी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पुलिस को इस मामले में धर्मांतरण कराने, लव जिहाद और विदेशी फंडिंग जैसा फिलहाल कोई सूत्र हाथ नहीं लगा है।

मामले को लेकर जिले भर में आंदोलन हुए ओर सड़कों पर प्रदर्शन व बंद किए गए। पहले एसआईटी जांच शुरू हुई बाद में जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर आंदोलन होते रहे। जिला बार एसोसिएशनों ने आरोपियों के खिलाफ पैरवी से मना किया।

मामला 15 फरवरी 25 को प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपितों को पकड़ा और तीन पीड़िताओं के बयान के आधार पर मुकदमें भी दर्ज किए। आरोपितों पर नाबालिग छात्राओं से रेप, ब्लैकमेल, धर्मांतरण का दबाव आदि आरोप लगाए गए थे। मामले में अभी जांच जारी है।

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