कांवड़ मेला: जिलाधिकारी की अपील, निर्धारित रूट और नियमों का पालन करें श्रद्धालु

डीएम ने निषिद्ध गतिविधियों पर जोर देते हुए कहा कि यात्रा में हॉकी, बेसबॉल, तलवार, भाला, लाठी-डंडा आदि हथियारनुमा वस्तुएं न लाएं। नशीले पदार्थों (शराब, चरस, गांजा, भांग आदि) का सेवन न करें। जुगाड़ वाहनों का प्रयोग न करें। पैदल कांवड़ की ऊँचाई 7 फीट, झांकी की ऊँचाई 12 फीट से अधिक न रखें।
रेल की छतों पर यात्रा न करें और पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें यह जानलेवा हो सकता है। झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। संदिग्ध/लावारिस वस्तु दिखे तो न छुएं तुरंत पुलिस को सूचित करें। धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें और प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग न करें। मोटरसाइकिल से साइलेंसर हटाकर न चलाएं। किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ साथ न रखें। डीजे/म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही करें, वाहन के बाहर न लगाएं और शोबाजी या प्रतियोगिता से बचें।