लैंड फॉर जॉब: लालू के करीबी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत पर 5 फरवरी को आएगा फैसला

नई दिल्ली, 3 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित और लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 5 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन और मनीष जैन ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं। अमित कात्याल ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है।

कोर्ट ने 27 जनवरी को इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया और अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया। 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील मनीष जैन ने कहा था कि आरोपित अमित कात्याल ने 2006-07 में एके इन्फोसिस्टम नामक कंपनी का गठन किया। ये कंपनी आईटी से जुड़ी हुई थी। इस कंपनी ने वास्तविक रूप से कोई व्यापार नहीं किया बल्कि कई भूखंड खरीदे। इनमें से एक भूखंड लैंड फॉर जॉब के अपराध से हासिल किया गया। इस कंपनी को 2014 में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर एक लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया गया। मनीष जैन ने कहा कि इस मामले में ईडी ने केवल अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है।

मनीष जैन ने कहा था कि एबी एक्सपोर्ट नामक कंपनी 1996 में एक्सपोर्ट का व्यापार करने के लिए गठित की गई थी। 2007 में एबी एक्सपोर्ट कंपनी को पांच कंपनियों के पांच करोड़ रुपये मिले और न्यू फ्रेंड्स कालोनी में एक संपत्ति खरीदी गई। मनीष जैन ने कहा चूंकि इस मामले में सात भूखंडों का मामला है। इनमें से राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती ने भूखंड हासिल किए। बाद में इन्होंने इन भूखंडों को बेच दिया।

ईडी ने 9 जनवरी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज की थी। सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।