बालदेव यादव का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम-1998 के नियम-03(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम-4 के तहत् जिला पंचायत सीईओ द्वारा बालदेव यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बालदेव यादव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में बालदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।