-कोर्ट ने पूछा क्यों ना आपके खिलाफ दंडत्मक की कार्रवाई की जाए
नैनीताल, 15 मई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले मे पूर्व मे पारित आदेश का पालन नहीं करने पर डीजी हेल्थ को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना के तहत दंडत्मक की कार्रवाई की जाए।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी कि एकलपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी वरुण शर्मा व अन्य ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया मे हाई कोर्ट के आतंरिम आदेश के तहत प्रतिभाग किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड व डीजी हेल्थ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया था कि प्राथी के परीक्षा परिणाम को घोषित कर उनको मेरिट के आधार पर चयन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें।
इस क्रम में चिकित्सा सर्विस बोर्ड ने 01 जनवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता सफल घोषित किए गए। अवमानना याचिका में कहा कि 06 मई 2024 को शासन ने महानिदेशक चिकित्सा स्वस्थ एवं परिवार कल्याण को नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गया।