अदालती आदेश की अवहेलना करने पर कलेक्टर को अवमानना नोटिस

जयपुर, 16 मई । राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश के बावजूद अतिक्रमण से जुडे मामले में अभ्यावेदन तय नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर संदेश नायक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण सिंह नरूका की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने फागी उपखंड के पचाला गांव के आम रास्ते पर प्रभावशाली लोगों की ओर से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने गत 2 अप्रैल को याचिकाकर्ता को कहा था कि वह इस संबंध में जयपुर कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करे और कलेक्टर उसे तीन सप्ताह में तय कर विधि सम्मत कार्रवाई करे। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता ने गत 8 अप्रैल को समस्त दस्तावेजों के साथ कलेक्टर व स्थानीय अधिकारियों को अभ्यावेदन पेश कर दिया। इसके बावजूद भी कलेक्टर की ओर से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।