तमिलनाडु के यूट्यूबर सावुक्कु शंकर की गुंडा एक्ट में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

तमिलनाडु के यूट्यूबर सावुक्कु शंकर की गुंडा एक्ट में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली, 14 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के यूट्यूबर सावुक्कु शंकर को गुंडा एक्ट में गिरफ्तारी पर राहत दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो सभी 17 एफआईआर में किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान सावुक्कु शंकर की ओर से पेश वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर की गिरफ्तारी को निरस्त करते हुए आदेश जारी किया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शंकर के वकील को सभी एफआईआर की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।

शंकर को एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में महिलाओं के बारे में आपत्तिनजक बयान देने के आरोप में मई में गिरफ्तार किया गया था। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शंकर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। उसके बाद 9 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर को हिरासत में रखने के आदेश को निरस्त कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद शंकर को गांजा रखने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शंकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय